तंबाकू,सिगरेट बेंचोगे तो लेना होगा लाइसेंस,नहीं तो होगी कार्यवाही
तंबाकू,सिगरेट बेंचोगे तो लेना होगा लाइसेंस,नहीं तो होगी कार्यवाही
बरेली। सिगरेट व तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेना अब अनिवार्य होगा, नगर निगम वाले शहरों के लिए आदेश जारी किये गये हैं।बग़ैर लाइसेंस के सिगरेट तंबाकू बेंची जुर्माना समान जब्ती के साथ साथ एफआईआर भी होगी। सिगरेट, तम्बाकू को लैकर ये नियम लखनऊ में पहले से लागू है। अब ये व्यवस्था अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद बरेली व शाहजहांपुर में लागू होगी। अब बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पादन के बिक्री करते पाये जाने पर पहली बार 2,000 रुपये जुर्माना व सामान को जब्त किया जाएगा। दूसरी बात पकड़े जाने पर 5,000रुपये जुर्माना देना होगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माने के साथ एफआईआर भी होगी।